विकलांग पेंशन फॉर्म हरियाणा | Viklang Pension Form Haryana

दोस्तों हरियाणा सरकार  द्वारा विकलांग / दिव्यांग व निःशक्त व्यक्तियों की आर्थिक व सामाजिक सहायता के लिए विधवा और वृद्धावस्था पेंशन की तरह ही विकलांग पेंशन योजना शुरू की है | विकलांग लोगों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी और के सामने अपना हाथ न फैलाना  पड़े और विकलांग लोग किसी दुसरे पर निर्भर न रह क्र आत्मनिर्भर बनें | दिव्यांग व्यक्ति के पास 60% से 100% तक का विकलांगता का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है| उनको उनकी विकलांगता के अनुसार ही विकलांग भत्ता दिया जाता है

विकलांग पेंशन की पात्रता :

  1. हरियाणा का स्थायी निवासी हो
  2. 60% से 100% का विकलांगता प्रमाण पत्र हो
  3. शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो

विकलांग पेंशन के लिए आवश्यक दस्तवेज :

  1. आवेदन फॉर्म(नीचे PDF लिंक से)
  2. आवेदक का आधार कार्ड
  3. वोटर कार्ड विकलांगता प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. गाँव के सरपंच / पटवारी की रिपोर्ट

फाइल बना कर के किसी CSC या अटल सेवा केंद्र से ऑनलाइन करा के इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में जमा करा दें |
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विकलांग फॉर्म का PDF Download करने के लिए नीचे दिए गए “Download PDF” लिंक पर Click करें|

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