देश के विभिन्न राज्य सरकारें अपने राज्य की गरीब, बेसहारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है | उसी तरह हरियाणा विधवा पेंशन योजना द्वारा हरियाणा सरकार, राज्य की विधवा/ निराश्रित महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है | यह आर्थिक सहायता 2500 रूपए प्रति माह महिला के बैंक खाते में डाले जाते हैं |
Vidhwa Pension योजना उन विधवा महिलाओं को अपना जीवन यापन करने तथा अपने परिवार, बच्चों, का रख रखाव करने हेतु प्रदान की जाती है | विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला की पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए | यदि कोई महिला किसी अन्य पेंशन सेवा का लाभ ले रही है तो उसको इस पेंशन योजना का लाभ नही मिल सकता |
Vidhwa पेंशन योजना की पात्रता :
- महिला विधवा हो
- महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो
- महिला के बच्चे वयस्क नहीं हो या महिला की देखभाल करने योग्य नही है
Vidhwa Pension के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- विधवा पेंशन योजना का PDF Form
- महिला का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- गाँव के सरपंच और पटवारी की रिपोर्ट
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
इन सब दस्तावेज को किसी जन सेवा केंद्र या अटल सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन करवाने के बाद, जिले के ADC ऑफिस में या पेंशन विभाग में जमा करा दें |
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