Hello Guys! here we have uploaded the RTE Right to Education Act 2009 Hindi PDF for you in which you can read all the rules and regulations about education policy for children. Under RTE Act 2009 government will provide free education to children in the age group of 6-14 years in government schools in the country and all these will be managed by schools management committees. According to this (RTE) law, no government teacher can run his own private tuition other than the school. Here you can also download the RTE Act 2009 Hindi PDF / शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पीडीएफ with one click.
किसी भी देश की ताकत और भविष्य उस देश के बच्चे होते है। ऐसे में बच्चो के बालपन में उनका अच्छे से शिक्षण मिलना बहुत जरूरी है, ताकि आगे आने वाले समय में देश के लिए अच्छे नागरिक बन सके। पहले के जमाने में शिक्षण का स्तर बिगड़ चुका था। अमीर के बच्चे ही अच्छी पढ़ाई कर पाते थे तो वहीं दूसरी ओर गरीब बच्चो को पढ़ाई नहीं हो पा रही थी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के महत्वपूर्ण बिंदु | Important Points of Right to Education Act 2009
- Right To Education Act 2009 के अंतर्गत देश में सरकारी स्कूल में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और इन सब का प्रबंधन Schools Management Committees द्वारा किया जाएगा।
- इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में 6-14 वर्ष की उम्र वाले 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। यदि उपर बताए गए रूल्स को कोई स्कूल फॉलो नहीं करने पर वसूली गयी फीस से 10 गुना अधिक जुर्माना तथा स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
- मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल संचालित करने पर एक लाख रूपये तथा इसके बाद रोज़ाना दस हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। Right To Education Act के तहत देश के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की ज़िम्मेदारी केंद्र तथा राज्य के हाथों में होगी। हर स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए स्वच्छ और अलग शौचालय होना चाहिए। स्कूलों को मुफ्त में पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहिए।
- बहुत बार देश में देखा गया है कि किसी कारण से बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है लेकिन RTI Act की मदद से किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है तो वो अपनी उम्र के अनुसार प्रवेश ले सकते है।
- Rti Act में विकलांग बच्चों का भी विशेष ध्यान दिया गया है इस एक्ट के तहत जो विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र को 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गयी है| इस एक्ट में शिक्षकों का भी उल्लेख किया है। राइट टु एजुकेशन एक्ट अधिनियम के अनुसार कोई भी सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा अपना खुद का प्राइवेट ट्यूशन नहीं चला सकते है।