हमें पता है कि उत्तर प्रदेश अधिवास / निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए एक बहुत आवशयक दस्तावेज है | उत्तर प्रदेश सरकार दी जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है | अगर किसी को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना हो या किसी स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेना हो तो भी हमें अधिवास / निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पडती है |
मूल निवास प्रमाण पत्र से ही किसी व्यक्ति के उस राज्य का स्थायी निवासी होने का पता चलता है | डोमिसाईल से ही ये पता चलता की कोई व्यक्ति कितने सालों से उस राज्य में रहता है | अगर राज्य सरकार अपने नागरिकों को कोई सहायता प्रदान करती है तब निवास प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक है | इसलिए सभी नागरिकों को निवास प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है |
निवास प्रमाण पत्र क्यों आवश्यक है :
- किसी स्कूल या कॉलेज में दाखिले के लिए
- स्थायी निवासी होने के प्रमाण के लिए
- राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए
- सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए
- सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन के लिए
- स्कूल के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए
निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म (नीचे PDF लिंक)
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का फोटो
- आवेदक का राशन कार्ड
- आवेदक का वोटर कार्ड / बिजली का बिल
- गाँव के प्रधान / पार्षद की रिपोर्ट
निवास प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया :
ऊपर दिए आवशक दस्स्तावेज की फाइल को अपने नजदीकी किसी भी जन सेवा केंद्र या CSC पर जाकर इसको ऑनलाइन आवेदन क्र दीजिये | आवेदन के 1 या 2 दिन बाद आप पाना निवास प्रमाण पत्र को या तो जन सेवा केंद्र से या आप खुद सरकारी साइट्स से इसको download कर सकते हैं |
अधिवास / निवास प्रमाण पत्र का PDF फॉर्म Download करने के लिए नीचे दिए गए Download लिंक पर क्लिक करें |