बुढ़ापा पेंशन योजना फॉर्म | Old Age Pension Form Haryana

Haryana Old age Pension Scheme द्वारा हरियाणा सरकार राज्य के वृद्ध लोगों (महिलाओं / पुरुषों) को आर्थिक रूप से वित्तीय सहायता देती है | बुढ़ापा पेंशन योजना में हरियाणा सरकार द्वारा वृद्ध जनों को 2500 रूपए मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है| ताकि वृद्ध लोग किसी दूसरे पर निर्भर न रहें |
बुढ़ापा पेंशन योजना से वृद्ध लोगों की आजीविका में सुधार किया जा सकता है | इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए | सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशी सीधे बैंक खाते में जाती है, तो आवेदक का बैंक में खता होना अनिवार्य है |

वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता :

  1. आवेदक की आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिये
  2. किसी  अन्य पेंशन राशी का लाभार्थी न हो
  3. 60 वर्ष की आयु का कोई प्रमाण पत्र हो
  4. पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख से कम हो

पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज :

  1. बुढ़ापा पेंशन फॉर्म
  2. परिवार पहचान पत्र
  3. आधार कार्ड
  4. आयु प्रमाण पत्र
  5. निवास / रिहायसी प्रमाण पत्र
  6. वोटर कार्ड
  7. राशन कार्ड
  8. आय प्रमाण पत्र
  9. बैंक खाते की पासबुक
  10. आवेदक का पासपोर्ट आकर का फोटो

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