Child Care Leave CCL Form

नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए Child Care Leave CCL Form PDF हिंदी भाषा में लेकर आए हैं। अगर आप सीसीएल फॉर्म हिंदी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। इस लेख में हम आपको सीसीएल फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे। एक महिला सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए, चाहे पालक देखभाल के लिए या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उसकी पूरी सेवा के दौरान दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 730 दिन। चाइल्ड केयर लीव के लिए दिया जा सकता है
चाइल्ड केयर लीव के दौरान ली गई छुट्टी का वेतन सरकारी महिला कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार दिया जाएगा। महिला कर्मचारी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए चाइल्ड केयर लीव (CCL) का लाभ उठा सकती हैं। चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन पत्र नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें और उसमें पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करके राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को जमा करें। चाइल्ड केयर लीव का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में कोई महिला सरकारी कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना चाइल्ड केयर लीव पर नहीं जा सकती है।

चाइल्ड केयर लीव | CCL (Child Care Leave) लेने के नियम

  • यह अवकाश केवल महिला कार्मिक के लिए ही स्वीकृत होता हैं।
  • यह अवकाश अधिकतम 02 वर्ष अतः 730 दिन के लिए ही स्वीकृत हो सकेगा।
  • कार्मिक के सामान्य बच्चे की उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अपंगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं।
  • यह अवकाश उपार्जित अवकाश (P.L.) की तरह ही माना जाएगा एवं स्वीकृत किया जाएगा।
  • इस अवकाश का इंद्राज़ समय पर ही कार्मिक की सेवा पुस्तिका में होना आवश्यक है।
  • 120 दिन की अवधि तक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और 120 दिन से अधिक अवधि का अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
  • यह अवकाश 01 कलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक नहीं लिया जा सकता।
  • उच्च स्तर पर स्वीकृति योग्य प्रकरणों का भली-भांति अध्ययन कर आवश्यक दस्तावेज़ सहित, स्वीकृति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करें।
  • चाइल्ड केयर लीव (CCL) अवधि के दौरान वेतन नियमानुसार देय होगा, जो अवकाश के दिन की दरों के अनुसार ही होगा।
  • Child Care Leave चाइल्ड केयर लीव के दौरान अन्य अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
  • Child Care Leave  चाइल्ड केयर लीव का खाता अलग से संलग्न प्रपत्र में संधारित किया जाना हैं एवं सेवा पुस्तिका में चस्पा करना हैं।
  • अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी राज्य सरकार के कार्यों को सुचारुरूप से संचालित करने, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु, राज्य सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने से मना कर सकेगा।
  • सामान्यतः परिवीक्षाकाल (Probation Period) में चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परंतु विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है तो परिविक्षाकाल (Probation Period) उतने ही दिन आगे बड़ जायेगा , जितने दिन चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत होगा।
  • दिव्यांग संतान के प्रकरण में संबन्धित महिला कार्मिक से निर्भरता (Dependancy) प्रमाण पत्र अवकाश स्वीकृत से पूर्व जाना आवश्यक हैं।
  • अवकाश स्वीकृति से पूर्व व उच्चाधिकारियों को भेजने से पूर्व पूर्ण जांच कर लेवें, की 18 वर्ष तक के दो बच्चों तक की देखरेख के लिए ही आवेदन किया हैं एवं पूर्व में चाइल्ड केयर लीव  का उपयोग की जांच भी कर लेवें।
  • बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त करें।

 Child Care Leave CCL Form PDF – Documents Required

  • अगर छुट्टी अपने बच्चे की अपंगता में देखभाल  के ली है तो अपंगता प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • चाइल्ड केयर लीव फॉर्म
  • और अन्य आवश्यक दस्तावेज

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आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके Child Care Leave CCL Form Hindi PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।

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